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झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना 2026 दोबारा शादी करने पर मिल सकते हैं ₹2 लाख

Jharkhand Remarriage Scheme

झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पति का निधन हो गया है और वे दोबारा विवाह करके अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।

इस योजना को झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना के तहत पात्र महिला को पुनर्विवाह करने पर एक बार में ₹2 लाख की सहायता देने का प्रावधान है।

यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में सहायता देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजना के तहत कितने रुपये मिलते हैं

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, पात्र महिला को पुनर्विवाह करने पर ₹2,00,000 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह हर महीने मिलने वाली राशि नहीं है।

सहायता पाने के लिए महिला को योजना के नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। राशि की मंजूरी संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद दी जाती है।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए पात्रता

आवेदन करने से पहले इन जरूरी बातों की जानकारी प्राप्त करें:

  1. महिला झारखंड की निवासी हो।
  2. महिला विधवा हो और दोबारा विवाह कर रही हो।
  3. विवाह से संबंधित जरूरी प्रमाण उपलब्ध हों।
  4. महिला योजना में तय अन्य शर्तों को पूरा करती हो।
  5. आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेज जमा किए जाएं।

ध्यान दें: पात्रता की पूरी शर्तें और आवेदन की समय-सीमा संबंधित विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों से जरूर जांचें।

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • झारखंड निवास प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र या विवाह से संबंधित दस्तावेज
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदन फॉर्म और विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन कैसे करें

योजना में आवेदन की प्रक्रिया और वर्तमान आवेदन सुविधा की पुष्टि संबंधित विभाग से करना जरूरी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
  2. विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म और दिशा-निर्देश मांगें।
  3. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करें।
  4. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें।
  5. आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  6. विभाग से आवेदन की स्थिति और सहायता राशि की जानकारी प्राप्त करें।

योजना की आधिकारिक सूचना के लिए झारखंड सरकार की वेबसाइट भी देख सकते हैं।

योजना की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड से योजना की पात्रता, आवेदन की तारीख, जरूरी दस्तावेज और भुगतान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विभाग की वेबसाइट: https://www.jharkhand.gov.in/।

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