झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने JSSC द्वारा जारी संशोधित रिजल्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने अब आयोग को दोबारा परिणाम तैयार करके जारी करने का निर्देश दिया है।
यह मामला झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़ा है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 26,001 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।
चार सप्ताह में जारी होगा नया रिजल्ट
सुप्रीम कोर्ट ने JSSC को चार सप्ताह के अंदर नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड के मुख्य सचिव को आदेश के पालन से संबंधित रिपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है।
इसका मतलब है कि अब उम्मीदवारों को पुराने संशोधित परिणाम के आधार पर अंतिम स्थिति मानकर नहीं चलना चाहिए। नई चयन सूची आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
नौकरी कर रहे शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा
इस आदेश का असर उन सहायक आचार्यों पर पड़ सकता है, जिन्हें पहले जारी संशोधित परिणाम के आधार पर नियुक्ति मिली है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 11 हजार से अधिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है।
नया रिजल्ट जारी होने के बाद चयन सूची में बदलाव हो सकता है। इसलिए कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की स्थिति भी बदलने की संभावना है। हालांकि, कितने शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी, यह अभी तय नहीं है। इसका पता नए परिणाम के बाद ही चलेगा।
रिजल्ट दोबारा क्यों जारी होगा ?
मामला मुख्य रूप से आरक्षण और J-TET अंकों से जुड़ी पात्रता के नियमों की व्याख्या से संबंधित विवाद से जुड़ा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आधार पर JSSC ने पहले परिणाम में संशोधन किया था। बाद में इसी संशोधित परिणाम को लेकर न्यायिक विवाद हुआ।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग को नए सिरे से परिणाम तैयार करना होगा।
अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए ?
जिन उम्मीदवारों ने सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में हिस्सा लिया था, उन्हें JSSC की नई रिजल्ट सूचना का इंतजार करना चाहिए। नया परिणाम जारी होने के बाद ही उम्मीदवार अपनी चयन स्थिति, मेरिट और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।
पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी अभी केवल उपलब्ध आधिकारिक आदेश और नए परिणाम के आधार पर ही अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए।
अब JSSC को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चार सप्ताह के भीतर नया रिजल्ट जारी करना है। इसके बाद नई चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को होने की जानकारी सामने आई है।
