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खगड़िया SP भानुप्रताप सिंह का पारिवारिक विवाद भरतपुर पहुंचा, पत्नी ने पुलिस से की शिकायत

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भरतपुर/खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात IPS अधिकारी भानुप्रताप सिंह से जुड़ा पारिवारिक विवाद अब राजस्थान के भरतपुर तक पहुंच गया है। मामला भरतपुर की गीता कॉलोनी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां IPS अधिकारी का परिवार किराये के मकान में रह रहा है मिली जानकारी के अनुसार, भानुप्रताप सिंह पिछले कुछ दिनों से अपनी करीब छह वर्षीय बेटी के साथ भरतपुर में मौजूद थे। इसी दौरान उनकी पत्नी पूजा भी बिहार से भरतपुर पहुंचीं। पत्नी के आने के बाद IPS अधिकारी के वहां से चले जाने की बात सामने आई है।

पत्नी पूजा ने थाने में बताई शादी से जुड़ी कहानी

पुलिस को दिए गए बयान में पूजा ने बताया कि उनकी मुलाकात भानुप्रताप सिंह से वर्ष 2015 में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने परिवार की नाराजगी के बावजूद 16 जनवरी 2016 को शादी कर ली पूजा के मुताबिक, शादी के बाद उन्होंने करीब पांच साल तक भरतपुर के एक निजी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम किया इसी दौरान भानुप्रताप सिंह ने UPSC परीक्षा में सफलता हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए।

UPSC में चयन के बाद बदली परिस्थितियां

पूजा का कहना है कि IPS अधिकारी बनने के बाद भी कुछ समय तक दांपत्य जीवन सामान्य रहा। हालांकि, बाद में दोनों के बीच परिस्थितियां बदलने लगीं और विवाद बढ़ गया पूजा ने आरोप लगाया है कि अब उनके पति उनकी छह साल की बेटी को उनसे अलग रखना चाहते हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

भरतपुर से जुड़ा है परिवार का रिश्ता

बताया गया है कि भानुप्रताप सिंह का परिवार फिलहाल भरतपुर की गीता कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा है। वहीं, उनकी पत्नी पूजा का मायका राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में बताया गया है यही वजह है कि पारिवारिक विवाद सामने आने के बाद मामला भरतपुर पुलिस तक पहुंचा है।

पुलिस मामले की कर रही है जांच फिलहाल यह मामला पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है। मामले में सामने आने वाले तथ्यों और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी

नोट: यह खबर आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पुनर्लिखित है आरोपों को अंतिम सत्य के रूप में नहीं, बल्कि संबंधित पक्ष की शिकायत/दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

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