झारखंड में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर कई परिवारों का घर चलता है। लेकिन कई बार महीनों तक पैसा खाते में नहीं पहुँचता। मीडिया रिपोर्टों में भी बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनकी पेंशन कई महीनों से रुकी है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ आप जानेंगे कि पेंशन क्यों रुकती है, शिकायत करने से पहले क्या जाँचें और शिकायत कहाँ करें।
झारखंड में कौन-सी पेंशन मिलती है
झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत कई पेंशन योजनाओं को जोड़ा है, जिनमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार इसमें आमतौर पर ₹1000 प्रति माह मिलते हैं।
शिकायत करने से पहले ये 4 बातें जाँचें
कई बार शिकायत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
- बैंक पासबुक अपडेट करें। हो सकता है पैसा आ चुका हो और मैसेज न आया हो।
- पेंशन सूची में नाम देखें। नाम सूची में है या हटा दिया गया, यह पता करें।
- आधार और बैंक खाता लिंक है या नहीं जाँचें।
- बैंक खाता चालू है या नहीं देखें। निष्क्रिय खाते में पैसा नहीं पहुँचता।
पेंशन का पैसा न आने के आम कारण
- आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है या NPCI पर मैपिंग नहीं हुई।
- बैंक खाता बंद/निष्क्रिय है या खाता नंबर या IFSC गलत दर्ज हो गया।
- नाम या जन्मतिथि में अंतर है, यानी आधार और पेंशन रिकॉर्ड में डिटेल अलग है।
- जीवित प्रमाण या सत्यापन बाकी है।
झारखंड में वार्षिक सत्यापन की व्यवस्था - पात्रता पर सवाल: जैसे परिवार का आयकर दाता होना या उम्र/श्रेणी की शर्त पूरी न होना।
- सरकारी स्तर पर देरी: फंड जारी होने या भुगतान प्रक्रिया में समय लगना।
- लाभार्थी का नाम सूची से हट जाना (डुप्लीकेट या सत्यापन में गड़बड़ी के कारण)।
शिकायत कहाँ करें
1. प्रखंड/ब्लॉक कार्यालय (सबसे पहले यहाँ)
- BDO (प्रखंड विकास पदाधिकारी) या पेंशन देखने वाले कर्मचारी से मिलें।
- लिखित आवेदन दें और उसकी रिसीविंग ज़रूर लें।
- शहरी क्षेत्र हो तो नगर निकाय (नगर पंचायत/नगर निगम) कार्यालय में जाएँ।
2. अंचल/पंचायत स्तर
- पंचायत सचिव या मुखिया से सत्यापन की स्थिति पूछें। वे स्थानीय स्तर पर मदद कर सकते हैं।
3. जिला समाज कल्याण कार्यालय / उपायुक्त (DC) कार्यालय
- अगर ब्लॉक पर सुनवाई न हो, तो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या उपायुक्त को आवेदन दें।
- जनता दरबार/शिकायत निवारण दिवस पर भी अपनी बात रख सकते हैं।
4. हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत
- झारखंड सरकार का शिकायत पोर्टल/हेल्पलाइन: https://jharsewa.jharkhand.gov.in/
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (Elderline) 14567 भी उपलब्ध है।
- योजना के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन/भुगतान की स्थिति देखें। https://jharsewa.jharkhand.gov.in/
शिकायत के साथ ये दस्तावेज़ साथ रखें
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी (नाम, खाता नंबर, IFSC साफ़ दिखे)
- पेंशन स्वीकृति पत्र या आवेदन संख्या
- पेंशन कब से नहीं आई, इसकी जानकारी
- मोबाइल नंबर
शिकायत पत्र का नमूना
सेवा में,
प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड: ______, जिला: ______विषय: पेंशन की राशि न मिलने के संबंध में।
महोदय, मैं ______ (नाम), ______ (पता) का निवासी/निवासिनी हूँ और ______ पेंशन का लाभार्थी हूँ। मुझे ______ माह से पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है। मेरा बैंक खाता संख्या ______ है। कृपया जाँच कर शीघ्र भुगतान करवाने की कृपा करें।
संलग्न: आधार, पासबुक, पेंशन स्वीकृति पत्र की प्रति।
दिनांक: ______ हस्ताक्षर: ______
शिकायत के बाद क्या करें
- शिकायत की रिसीविंग और तारीख़ संभालकर रखें।
- 15 दिन तक जवाब न मिले तो अगले स्तर पर जाएँ।
- ऑनलाइन शिकायत हो तो शिकायत संख्या नोट करें और स्टेटस देखते रहें।
भविष्य में पेंशन रुकने से कैसे बचें
- आधार और बैंक खाता लिंक रखें और खाते में कभी-कभी लेन-देन करें।
- मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा रखें।
- बैंक बदलें तो नया खाता विवरण तुरंत प्रखंड कार्यालय में दें।
- सत्यापन या e-KYC की सूचना आए तो समय पर पूरा करें।
पेंशन रुकने के पीछे ज़्यादातर आधार-बैंक लिंकिंग, सत्यापन या रिकॉर्ड की गलती होती है। पहले अपना बैंक और पेंशन सूची जाँचें, फिर ब्लॉक कार्यालय में लिखित आवेदन दें। वहाँ हल न हो तो जिला कार्यालय, हेल्पलाइन और विभाग तक जाएँ। हर बार रिसीविंग ज़रूर लें।
FAQ
Q1. झारखंड में पेंशन का पैसा नहीं आ रहा तो सबसे पहले कहाँ जाएँ?
सबसे पहले अपने प्रखंड/ब्लॉक कार्यालय (या शहर में नगर निकाय) में लिखित आवेदन दें और रिसीविंग लें।
Q2. पेंशन कितने महीने रुकने पर शिकायत करनी चाहिए?
एक महीने की देरी हो तो पहले बैंक और सूची जाँचें। दो-तीन महीने से रुकी हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
Q3. क्या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं?
हाँ, राज्य सरकार के शिकायत पोर्टल/हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। [जाँचें: लिंक]
Q4. आधार बैंक से लिंक न होने पर क्या करें?
अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार लिंक करवाएँ और NPCI मैपिंग की पुष्टि करें।
Q5. पेंशन सूची में नाम कैसे देखें?
योजना के आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी सूची देखें, या ब्लॉक कार्यालय से पूछें
